रविवार के दिन मुंबई के वर्ली इलाके में एक 24 साल के युवक ने अपनी तेज रफ्तार BMW कार से महिला को टक्कर मारी। महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद से पुलिस को फरार आरोपी की तलाश जारी है। इस मामले में (Hit And Run Case) दोषी के पिता जो शिवसेना के नेता है उन्हें और गाड़ी के ड्रायवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर घटना से वक्त गाड़ी चला रहे आरोपी की पुलिस को अब तक कोई सूचना नहीं मिल पायी है।
आरोपी के बारे में पुलिस को मिली जानकारी
फरार आरोपी का नाम मिहिर शाह है, जो शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। घटना के वक्त (Hit And Run Case) कार मिहिर शाह चला रहा था और उससे साथ कार में राजर्षि बिदावर नाम का व्यक्ति भी मौजूद था। हादसे के बाद पुलिस ने शिवसेना नेता राजेश शाह (आरोपी के पिता) और राजर्षि बिदावर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मिहिर शाह ने केवल 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। 10वीं के बाद वह पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। पिता राजेश शाह का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस है।
क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का कानून
केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नया कानून बन चुका है।
हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है।
दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं।