सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट (Supreme Court) ने पिछली सुनावाई में ही इसका संकेत दे दिया था। अंतरिम जमानत मिलने से दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिल गई है। अब कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
आज (10 मई की) शाम तक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो CM केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो उन्हें शनिवार, 11 मई तक का इंतजार करना होगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में ED ने विरोध करते हुए 9 मई एक नया हलफनामा दायर किया था। ED ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है ।ED ने हलफनामे में ये भी कहा कि CM केजरीवाल को जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। जिसके बाद आज 10 मई को मामले पर सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते वक्त देते हुए कहा है कि “अरविंद केजरीवाल ((CM Arvind Kejriwal)) को 2 जून को सरेंडर करना होगा ताकि वो फिर से न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकें। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण उस दिन फैसला नहीं आ पाया था। आज फैसले से पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच संक्षिप्त बहस हुई और फिर दो जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया।
Recent Comments