सिम कार्ड की फर्जी ब्रिकी पर रोक लगाने के लिए 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Department of Telecom) द्वारा भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल करने के नियमों के बदला जा रहा है। नए नियमों के अनुसार अब सिमकार्ड को लेकर होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जाएगी। जानते हैं बदलाव होगे अक्टूबर माह से..
कुछ नए नियम जुड़ेंगो तो कुछ पुराने में होगा बदलाव
टेलीकॉम डिपार्टमेंट (Department of Telecom) भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम शुरु करने जा रहा है। जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल करने के लिए नए नियम जोड़े हैं और और पुराने नियमों में थोड़ा और बदलाव किया गया है।
रजिस्ट्रेशन ना करने पर सेल्स सेंटर पर होगी कार्रवाई
नए नियम 1 अक्टूबर के लागू हो जाएंगे। ये नियम सिम कार्ड को फर्जी तरीके से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए बनाए गए हैं।जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है की, टेलीकॉम कंपनियों (Department of Telecom) को 30 सितंबर के पहले अपने सभी सेल्स सेंटर (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे में दुकानदारों को सावधान भी रहना होगा। यदि उनके द्वारा किसी तरह का कोई सिम को लेकर अपराध होगा तो, 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
इन राज्यों में ये नियम होंगे लागू
असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ एरिया में टेलीकॉम ऑपरेट (Department of Telecom) र को पहले सभी दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरु करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही वो उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की परमिशन दे सकते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट नियम ना मानने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी।
सिम खोने पर भी होगा पुलिस वेरिफिकेशन
सिम कार्ड को सुरक्षित करने के साथ सिम खोने और डैमेज होने पर भी नए नियम लगाएं जा रहे हैं। जिसके अनुसार यदि किसी का सिम कार्ड खो गया है डैमेज हो गया है तो उस स्थिती में भी पुलिस वेरिफिकेशन जरुरी होगा। बिना पुलिस जांच के नया कार्ड नहीं मिलेगा, ना ही पुराने कार्ड को बंद किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया नया सिम कार्ड लेने पर होती थी, अब से पुराने कार्ड को पुन: प्राप्त करने के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन जरुरी होगा। नियमों में बदलाव के साथ सिम कार्ड को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाया जा रहा है।
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