आज 1 जुलाई 2022 से देशभर में Single Use Plastic पर बैन लगा दिया गया है, इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलना बंद हो जाएगी। जिसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई आइटम शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की जारी की है, जिन पर रोक लगाई जा रही है। बताते हैं आपको उनके बारे में..
Single Use Plastic यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी वस्तुएं जिसका हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं या इस्तेमाल करके फेंक देते हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सरकार ने ऐसे कई प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। इसके बाद यदि इनका यूज किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन उत्पादों पर लगेगी रोक
1. प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलिथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
2. प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
3. गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
4. प्लास्टिक के झंडे
5. कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
6. थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
7. प्लास्टिक प्लेट
8. प्लास्टिक कप
9. प्लास्टिक ग्लास
10. प्लास्टिक कांटे
11. प्लास्टिक चम्मच
12. प्लास्टिक चाकू
13. स्ट्रॉ
14. ट्रे
15. मिठाई के डब्बे को रैप या पैक करने वाली फिल्म
16. इन्विटेशन कार्ड
17. सिगरेट के पैकेट
18. 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
19. स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि Single Use Plastic अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई जाएगी। इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं । Single Use Plastic के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम(EPA) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा। प्रदेश सरकारों को इस बात पर निगरानी रखनी होगी कि Single Use Plastic (SUP) को कहीं पर अवैध रूप ने निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बेचा या इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट मिली है। लेकिन पैकिंग के लिए इस्तेमाल प्लास्टिक पर्यावरण के हिसाब से ठीक है इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कस्टम विभाग को भी इन वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।
भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे ये बताता है कि देश में 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन निकलता है। जिसमें से सिर्फ 60% कचरा ही इकठ्ठा किया जाता है, शेष कचरा नदी–नालों में मिल जाता है या सड़को पर पड़ा रहता है।
एक दूसरे सर्वे से यह भी पता चलता है कि देश में हर साल 2.4 लाख टन Single Use Plastic पैदा होता है, इस हिसाब से साल में प्रतिव्यक्ति 18ग्राम Single Use Plastic कचरा पैदा करता है। आपको बता दें कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Single Use Plastic को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला लिया था। जिसके तहत आज 1 जुलाई 2022 से इस नियम को लागू किया जा रहा है। वहीं पेट्रोलियम उद्योगों को भी इन वस्तुओं के प्रोडक्शन में उपयोग होने वाला कच्चा माल मुहैया नहीं कराने के लिए निर्देश दिए गए है।इस प्रतिबंध के साथ ही भारत उन 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो Single Use Plastic के कचरे को कम करने के लिए यह कदम उठा चुके हैं ।