सऊदी अरब ने लाउडस्पीकर किया बैन, इफ्तार भी मस्जिद में ना करने के दिए निर्देश

सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें मस्जिदों के अंदर लाउडस्‍पीकर की संख्‍या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिद के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक लगाने जैसे बड़े कदम शामिल हैं। सऊदी अरब सरकार के आदेश के मुताबिक मस्जिदों में कोई लाउडस्पीकर नहीं होगा, आईडी के बिना कोई इतिकाफ नहीं होगा, नमाज का कोई प्रसारण नहीं होगा और मस्जिद के अंदर इफ्तार करने की अनुमति नहीं होगी।

इस्लामी मामलों के मंत्री, दावाह और मार्गदर्शक शेख डॉ. अब्दुललतीफ बिन अब्दुलअजीज अल-अल-अलशेख ने इसको लेकर 10-सूत्रीय निर्देश दिए हैं, क्योंकि रमजान वर्ष 1444 हिजरी आ रहा है। सरकार ने नमाजियों से यह भी अनुरोध किया कि वे मस्जिदों में बच्चों को न लाएं क्योंकि इससे नमाजियों को परेशानी होगी और उनकी श्रद्धा में कमी आएगी। इतिकाफ इस्लाम में प्रथा है जहां समुदाय के लोग रमजान के अंतिम 10 दिनों के दौरान खुद को एक मस्जिद में एकांत में रखते हैं, इस इरादे से कि वे पूरी तरह से अल्लाह की पूजा के लिए अपना समय समर्पित करें।

नियमों का उल्लंघन न करने के निर्देश
आदेश के अनुसार, रमजान के पवित्र महीने में इमाम और मुअज्जिन अनुपस्थित न हों। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना चाहिए और यह उस क्षेत्र के मंत्रालय की शाखा के अनुमोदन से होगा। अनुपस्थिति स्वीकार्य अवधि से अधिक नहीं होगी। आदेश में उम अल-कुरा कैलेंडर का पालन करने, रमजान में समय पर आशा प्रार्थना की प्रार्थना के लिए आह्वान, और प्रत्येक प्रार्थना के लिए अनुमोदित अवधि के अनुसार नमाज के इकामाह को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

तेज स्वर में न पढ़ें दुआ
तरावीह की नमाज में लोगों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रमजान के अंतिम 10 दिनों में तहज्जुद की नमाज पूरी करना फज्र, अज़ान से पहले पर्याप्त समय के साथ पूरा करने की बात कही गई ताकि नमाजियों के लिए कठिनाई न हो। कुनॉट में पैगंबर के मार्गदर्शन का पालन करते हुए “तरावीह की नमाज और गैर-लम्बी दुआ, और जवामे दुआ और सहीह दुआओं तक सीमित रहना, और दुआ पढ़ते समय तेज स्वर से बचना होगा। मस्जिद में कुछ उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने का महत्व भी बताया गया है।

नमाज का प्रसारण नहीं होगा
इसके साथ ही मस्जिदों में कैमरे लगाने के लिए नियंत्रणों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं जिनका का पालन करना अनिवार्य होगा , नमाज के दौरान इमाम और नमाजियों की तस्वीर लेने के लिए उनका उपयोग करने की मनाही रहेगी, और नमाजों को प्रसारित भी नहीं किया जा सकेगा या दूसरे शब्दों में कहें तो सभी प्रकार के मीडिया में प्रसारित पर पाबंदी रहेगी।

रोजा इफ्तार के लिए दान एकत्र न करें
रोजा इफ्तार करने के लिए दान एकत्र नहीं किया जायेगा। उपवास करने वाले लोगों के लिए इफ्तार – यदि कोई हो – मस्जिद के आंगन में इसके लिए तैयार स्थानों पर ही होगा अन्य किसी स्थान पर इफ़्तार कराने की भी मनाही रहेगी. साथ ही इस बात के भी निर्देश जारी किए गए है कि इफ्तार खत्म करने के तुरंत बाद जगह को साफ करना चाहिए और इसकी जबाबदेही इमाम और मुअज़्ज़िन की की रहेगी , साथ ही इफ्तार की लिए कोई अस्थायी कमरा या टेंट नहीं बनाया जायेगा। इसके साथ ही नमाजियों से अनुरोध किया गया कि वे बच्चों के साथ न जाएं, क्योंकि इससे उपासक परेशान होंगे और उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी